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कोरोना के नए वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए नए साल और क्रिसमस से पहले लखनऊ में धारा 144 लागू

देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ‘ओमिक्रॉन’ से संक्रमित कई मरीज मिल चुके हैं. इसका खतरा यूपी में भी बढ़ रहा है. ऐसे में प्रदेश की योग सरकार ने इस नए वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए नए साल और क्रिसमस से पहले लखनऊ में धारा 144 लगा दी है, जो 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेगा. इसके लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं.

ये हैं 10 बड़ी बातें जो आपको भी जाननी चाहिए…

लखनऊ में 7 दिसंबर से 5 जनवरी 2022 तक के लिए धारा 144 लागू रहेगी.
रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम और स्टेडियम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे.
शहर में घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना और दो गज दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा.
बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. कोविड हेल्प डेस्क भी बनाना होगा.
क्रिसमस, 31 दिसंबर और नए साल की पार्टियों के दौरान कोरोना वायरस प्रोटाकॉल का सख्ती से पालन करना होगा.
इस दौरान विधानसभा भवन और उसके आस-पास एक किलोमीटर के दायरे में इक्का, तांगा, अग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा. किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर भी बैन रहेगा. ड्रोन शूटिंग पर भी प्रतिबंध रहेगा.
ऑनलाइन गतिविधियों पर साइबर क्राइम सेल की कड़ी नजर रहेगी.
ऑनलाइन अफवाहें फैलाने वालों और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
कमिश्नरेट में चिन्हित हॉट-स्पॉट क्षेत्रो में आम लोगों का आना-जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
धारा 144 के दौरान जरूरी सेवाओं में छूट रहेगी. चिकित्सा सेवाएं जारी रहेंगी. किसी तरह की ​इमरजेंसी होने पर पहले ही अनुमति ले लेने पर आवाजाही में छूट मिलेगी. एक समय में ​निश्चित संख्या से ज्यादा लोग मौजूद होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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