एयरसेल मैक्सिस डीलः आज खत्म हो रही गिरफ्तारी पर रोक की मियाद…
एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी से बचने की मियाद मंगलवार (आज) को पूरी हो रही है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी गिफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक लगी दी थी। वहीं, उनकी मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में गड़बड़ी की जांच के सिलसिले में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बुलाया है। इससे पहले ईडी ने चिदंबरम से 5 जून को पहली बार पूछताछ की थी। पी. चिदंबरम को धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत फिर बुलाया गया है।
बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने 10 जुलाई तक रोक लगा दी थी। पिछली सुनवाई में इस मामले में चिदंबरम की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने अग्रिम जमानत के लिए बहस की थी। सुनवाई के दौरान इस मामले में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा था। जवाब 5 जून (मंगलवार) को ईडी को दाखिल करना था, लेकिन ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। कोर्ट अब इसकी सुनवाई 10 जुलाई यानी मंगलवार को होनी है, जिस दिन कार्ति चिदंबरम की सुनवाई होनी है।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पहले सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुका है। ईडी ने मामले में सील बंद रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ आरोपों पर सबूत मांगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता व भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को इस मामले में मैटेरियल सबूत पेश करने को कहा था।
यहां पर बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका में आरोप लगाया है कि एयरसेल मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी, जबकि ये डील 3500 करोड़ की थी। आरोप है कि नियमों के मुताबिक तत्कालीन वित्तमंत्री 600 करोड़ रुपये तक की डील को ही मंजूरी दे सकते थे।