Uncategorized

आज से ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी ,मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा

1 सितंबर को आधी रात 12 बजे से  नया मोटर व्हीकिल कानून लागू हो गया है. मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा |दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आधी रात को ही दिल्ली के कई इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया. कई लोग ट्रैफिक नियम तोड़ते नजर आए जिन पर पुलिस ने जुर्माना  भी लगाया|

राजस्थान और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में मोटर व्हीकल संशोधन कानून लागू हो गया है|

अब बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड आदि के नियमों का उल्लंघन करने पर पहले के मुकाबले ज्यादा जुर्माना देना होगा. नए नियम के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है|

आपको बतादे कि  इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी अब तक कोई जुर्माना नहीं भरना पड़ता  था लेकिन अब  ऐसे वाहन को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा. बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की बजाय 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी  निलंबित हो सकता है. ज्यादा जुर्माना न होने की वजह से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नही करते थे  लेकिन अब फाइन ज्यादा बढ़ जाने से लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने से पहले डरेंगे. संशोधन में कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बातचीत करने पर जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है.

Related Articles

Back to top button