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मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों को देना होगा डबल जुर्माना |

उत्तर प्रदेश की  योगी आदित्यनाथ सरकार  ने केंद्रीय मोटरयान संशोधन अधिनियम को एक सितंबर से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है. उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) ओपी सिंह ने नय मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों पर शिकंजा कसते हुए कहा  है. कि अगर किसी भी रैंक का पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते है  तो उससे डबल ज़ुर्माना वसूला जाएगा.

आपको बता दें कि नए नियमों के तहत , ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर वाहन चलाने वाले को अब पहले से कई गुना ज्यादा जुर्माना देगा  होगा. अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते समय पकड़ा गया तो 25 हजार रुपए का जुर्माना और गाड़ी मालिक को तीन साल तक की सजा भी हो सकती है . साथ ही उस वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा.

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