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सरकार अब आखिरी मौका दे रही है पेनकार्ड को आधार कार्ड के लिंक से करने का, ऐसा नही कराया तो आगे होगी दिक्कत !

31 दिसंबर के बाद भी पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाने वालों के पैन नंबर का क्या होगा। आयकर विभाग की माने तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ऐसे पैन नंबर को ‘अमान्य’ या ‘इस्तेमाल में नहीं’ घोषित कर सकती है, जिन्हें आधार से लिंक नहीं किया गया है। विभाग ने कहा है, ”आधार नंबर बताने में विफल रहने पर व्यक्ति को आबंटित PAN को अमान्य माना जा सकता है।”

पैन को इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल या एसएमएस के जरिए आधार से लिंक कराया जा सकता है। वेबसाइट के जरिए पैन कार्ड को आधार से ऐसे कर सकते हैं लिंकः

आयकर विभाग ने हाल में इसकी मियाद बढ़ा दी थी। सभी PAN कार्डधारकों के लिए इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करना जरूरी है। पैन कार्ड होल्डर ऑनलाइन या एसएमएस के जरिए पैन से अपने आधार को लिंक करा सकते हैं।

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