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राष्ट्रपति ने निर्भया गैंगरेप केस के दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका की खारिज

निर्भया गैंगरेप केस में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका खारिज कर दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्भया मामले के दोषियों में से एक की दया याचिका आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजी थी. मंत्रालय ने याचिका को अस्वीकार करने की सिफारिश की थी. निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में मौत की सजा पाए चार दोषियों में से एक मुकेश सिंह ने दया याचिका कुछ दिन पहले ही दायर की थी दिल्ली के उप राज्यपाल ने गुरुवार को मुकेश सिंह की दया याचिका गृह मंत्रालय को भेजी थी. इसके एक दिन पहले दिल्ली सरकार ने याचिका अस्वीकार करने की सिफारिश की थी.

दिल्ली की एक अदालत ने चारों दोषियों 32 वर्षीय मुकेश सिंह, 26 वर्षीय विनय शर्मा, 31 वर्षीय अक्षय कुमार सिंह और 25 वर्षीय पवन गुप्ता को सुनाई गई मौत की सजा पर अमल का आदेश ‘डेथ वॉरंट’ सात जनवरी को जारी किया था.

तब अदालत ने इनके फांसी की तारीख 22 जनवरी तय की थी AAP सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से बुधवार को कहा था कि मामले के दोषी को पूर्व निर्धारित तारीख 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि उनमें से एक दोषी ने दया याचिका दी है और कारावास नियमावली के मुताबिक जब तक सभी कानूनी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते, फांसी नहीं दी जा सकती. ऐसे में अब मुकेश सिंह की याचिका खारिज होने के बाद आज ही डेथ वॉरंट पर सुनवाई होनी है.

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