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आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका

समाजवादी पार्टी के सांसद आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान के निर्वाचन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है और साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता नवाब काजिम अली को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान ने अपनी विधायकी रद्द किए जाने के संबंध में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. अब इस मामले पर 25 मार्च को अगली सुनवाई होगी.इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की थी विधायकी रद्दबता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले दिनों यह कहते हुए अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी रद्द कर कर दी थी कि वर्ष 2017 में जब वो निर्वाचित हुए थे, तब उनकी उम्र चुनाव लड़ने के लिए कम थी.

अपनी याचिका में काजिम अली ने कहा था कि अब्दुल्ला की वास्तविक जन्मतिथि 30 सितंबर, 1990 की बजाय एक जनवरी, 1993 है. उन्होंने इसके लिए अब्दुल्ला के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और वीजा पर अंकित जन्म तिथि एक जनवरी, 1993 का हवाला दिया था.

वर्ष 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला ने पहली बार चुनाव लड़ा था. अब्दुल्ला ने रामपुर क्षेत्र की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव जीता था. विधानसभा चुनाव में रामपुर में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला अपनी-अपनी सीटें जीतने में कामयाब रहे थे. अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी सैनी को 50 हजार से ज्यादा मतों से हराया था, जबकि बीएसपी के नवाब काजिम अली तीसरे नंबर रहे थे. नवाब काजिम अली अब कांग्रेस में हैं.

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