उत्तराखंडप्रदेश

सहकारी समितियों की चुनाव प्रक्रिया पर 30 जुलाई तक अंतरिम रोक

सहकारी समितियों के चुनाव मामले में एक बार फिर सरकार की कोशिशों को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने वर्तमान में चल रही चुनाव प्रक्रिया पर 30 जुलाई तक अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश पारित किए हैं।

ऊधमसिंह नगर निवासी राजेंद्र सिंह ने याचिका दायर कर कहा कि बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समिति की चुनाव प्रक्रिया गतिमान है। याचिका में कहा गया है कि वार्डों का गलत निर्धारण किया गया है। इस निर्धारण में ओबीसी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं की गई है।

कई समितियों का कार्य क्षेत्र दूसरी समिति में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा वार्डों के निस्तारण में आपत्तियों का निस्तारण भी नहीं किया गया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद मौजूदा चुनाव प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी।

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