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दिल्ली के लाखों कारोबारियों को झटका, SC की दो टूक- नहीं रुकेगी सीलिंग की कार्रवाई

देश की राजधानी दिल्ली में सीलिंग को लेकर राहत की आस लगाए लाखों कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली में सीलिंग की कार्रवाई जारी रहेगी। माना जा रहा है कि इस टिप्पणी के बाद कारोबारियों में राहत की उम्‍मीद खत्‍म हो गई है।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग के मामले में सुनवाई करते हुए साफ कहा है कि अनाधिकृत निर्माण की सीलिंग और ध्‍वस्‍त करने का काम लगातार जारी रहेगा। इतना ही नहीं, सीलिंग के दौरान किए जा रहे धरना प्रदर्शन को लेकर कोर्ट ने सख्त एतराज जताया। इस पर कोर्ट ने कहा कि STF (अवैध निर्माण को लेकर गठित) को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिल्डिंग बाइलॉज का अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर, ठेकेदार और अर्क्रिटेक्ट को ब्लैक लिस्ट (काली सूची) करने के लिए दो सप्ताह के भीतर नियम बनाएं, साथ ही यह भी कहा कि अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी हो और यह तत्काल बंद हो।

48 घंटे में नोटिस जारी हो

कोर्ट ने 48 घंटों के भीतर अवैध निर्माण में संलिप्त लोगों को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि संबंधित विभाग नोटिस के 48 घंटों के बाद अवैध निर्माण को लेकर तत्काल कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। 

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