राज्य में रविवार को प्रस्तावित सहकारी समितियों के चुनाव को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। हाई कोर्ट ने अल्मोड़ा जिले की भैंसड़गांव की प्रारंभिक कृषि ऋण समिति के चुनाव को राज्य सहकारी चुनाव अभिकरण द्वारा निरस्त करने के आदेश को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए 23 जुलाई की तिथि नियत कर दी। इससे साफ हो गया है कि समितियों के चुनाव रविवार को ही होंगे।
सहकारी समिति भैंसड़गांव अल्मोड़ा की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई। अर्जेंसी को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ द्वारा शनिवार अवकाश के दिन मामले में सुनवाई के लिए जस्टिस शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ का गठन किया। याचिका में कहा गया कि रविवार को राज्य में सहकारी समितियों के चुनाव होने हैं।
भैंसड़गांव समिति के चुनाव भी इसी के साथ होने थे मगर चुनाव चिह्न का वितरण नहीं हुआ। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि 19 जुलाई को डीएम अल्मोड़ा को चुनाव अधिकारी द्वारा रिपोर्ट दी गई कि मतदाता सूची में कुछ ऐसे नाम शामिल हैं, जो अनंतिम सूची में शामिल नहीं हैं। तीन समितियों में ऐसी शिकायत मिली है। जिसके बाद राज्य चुनाव अभिकरण द्वारा डीएम अल्मोड़ा को भैंसड़गांव समिति का चुनाव निरस्त करने के आदेश दिए गए।
याचिका में सभी समितियों का चुनाव एक साथ कराने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान याचिका में डीएम अल्मोड़ा का पत्र तथा उत्तराखंड सहकारी चुनाव नियमावली 2018 के नियम-17 व 18 नहीं थे। विशेष पीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली तिथि सोमवार नियत कर दी।