फारूक अब्दुल्ला को अदालत में पेश होने से मिली छूट
जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला बुधवार को स्थानीय अदालत में पेश हुए। डॉ. अब्दुल्ला के वकील एडवोकेट इश्तियाक अहमद खान ने आज उनकी याचिका को सही ठहराते हुए करीब आधा घंटे तक अदालत में अपना पक्ष रखा और डॉ. अब्दुल्ला को निजी पेशी से राहत देने का आग्रह किया।
अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकारते हुए अगले आदेश तक डॉ. अब्दुल्ला को अदालत में पेशी से छूट प्रदान कर दी।जेकेसीए में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच के बाद गत दिनों सीबीआइ ने सीजेएम श्रीनगर की अदालत में दायर अपने आरोपपत्र में डॉ. अब्दुल्ला समेत चार लोगों को आरोपी बनाया है।
डॉ. अब्दुल्ला ने आज सीजेएम कोर्ट में जिरह के समय खुद मौजूद रहे। अदालत ने उन्हें नेकां नेता नासिर असलम वानी द्वारा भरे गए सशर्त जमानत बांड, जिसके मुताबिक अदालत द्वारा बुलाए जाने पर डॉ. अब्दुल्ला पेश होंगे, जमानत प्रदान की। उन्होंने 50 हजार का निजी मुचलका भी जमा किया। इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।
गौरतलब है कि डॉ. अब्दुल्ला ने गत 20 जुलाई को सीजेएम श्रीनगर की अदालत में एक याचिका दायर कर, जेकेसीए घोटाले से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेशी से माफी के लिए एक याचिका दायर की थी। लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था कि डॉ. अब्दुल्ला को खुद पेश होकर याचिका दायर करनी चाहिए।