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अब छिन जायेगा पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवास

लखनऊ- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिये आवास सुविधा को समाप्त कर दिया है। जिसके बाद अखिलेश सहित सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी अावास खाली करने होंगे। इसके पहले भी एक बार सुप्रीमकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन आवास का नियम रद कर दिया था लेकिन तब यूपी की तत्कालीन अखिलेश सरकार नया कानून ले अाई थी। लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास सुविधा से वंचित कर दिया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के कानून को अमान्य घोषित किया।

2016 में तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने एक कानून पारित किया था जिसके तहत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सारी जिंदगी सरकारी बंगले में रह सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस कानून को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐक्ट का सेक्शन 4(3) असंवैधानिक है। अब कोर्ट के इस आदेश के बाद जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने बंगले खाली करने होंगे, उनमें मुलायम सिंह यादव, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, बीएसपी प्रमुख मायावती, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और अखिलेश यादव शामिल हैं। इन्हें दो महीने के अंदर सरकारी आवास को छोड़ना होगा।

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