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ऊर्जा विभाग में 06 माह तक हड़ताल करना निषिद्ध

उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊर्जा विभाग में 06 माह तक के लिए हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया  है। अपर मुख्य सचिव श्री अरविन्द कुमार ने यह जानकारी दी।

उन्होंने  बताया कि प्र्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाआंे का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 सहित उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 जल

विद्युत निगम लि0, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल  तथा दाक्षिणंाचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अधीन समस्त सेवाओं मंे 06 माह के लिए कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया है।

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