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वरासत अभियान में घोषित निर्विवाद वारिसों को लाभार्थी किसान की मृत्यु होने पर इस योजना का मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री, श्री सूर्य प्रताप शाही के निर्देशन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ समस्त लाभार्थी किसानों को मुहैया कराना कृषि विभाग की शीर्ष प्राथमिकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के किसी लाभार्थी की मृत्यु होने के पश्चात उनके वैधानिक उत्तराधिकारियों को योजना का लाभ दिया जाये।

यह जानकारी अपर मुख्य सचिव कृषि, डाॅ0 देवेश चतुर्वेदी ने देते हुये बताया कि निर्देश दिये गये हैं कि पी0एम0 किसान योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे किसी लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी आगामी किश्तों को रोक कर उनके स्थान पर वारिसों की पात्रता का परीक्षण कराते हुये योजना का लाभ अनुमन्य किया जाए।

अपर मुख्य सचिव कृषि ने बताया कि निर्देश दिये गये हैं कि राजस्व विभाग द्वारा चलाये जा रहे वरासत अभियान में घोषित निर्विवाद वारिसों को पी0एम0 किसान योजनान्तर्गत लाभार्थी किसान की मृत्यु होने पर पात्रता का परीक्षण कराकर इस योजना का लाभ दिया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि विरासत के माध्यम से स्वामी बने पात्र किसानों को पी0एम0 किसान पोर्टल पर आनलाईन आवेदन कराकर सत्यापन के उपरांत डाटा केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जाना है, जिससे उन्हें भविष्य में लाभ प्राप्त हो सके।

डाॅ0 चतुर्वेदी ने बताया कि यह भी निर्देश जारी किये गये हैं कि निर्विवादित उत्तराधिकारियों के नाम खतौनियों में दर्ज कराने हेतु चलाये जा रहे इस अभियान के क्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त कर रहे

लाभार्थी किसान की मृत्यु की जानकारी प्राप्त की जाये। इसके उपरांत उनकी आगामी किश्तों को रोकते हुये, निर्धारित प्रक्रिया से उनका नाम लाभार्थी के डाटाबेस से निरस्त कराते हुये उनके वारिस की पात्रता की जांच कराकर स्वघोषणा पत्र, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड की प्रति प्राप्त कर आनलाईन प्रार्थना पत्र भरवाना सुनिश्चित किया जाए।

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