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अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर धारा 144 की अवधि आगे बढ़ाई

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए धारा 144 की अवधि एक महीने तक और बढ़ा दी है. अब पूरे प्रदेश में 22 जनवरी से 21 फरवरी तक धारा 144 प्रभावी रहेगी.

22 जनवरी को यह अवधि समाप्त हो रही थी. राज्य सरकार ने कोरोना वायरस और लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर यह निर्णय लिया है. राज्य के गृह विभाग के ग्रुप-9 ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं.

राज्य में कोरोना संक्रमण के बचाव के मद्देनजर पिछले साल 18 और 19 मार्च 2020 को धारा 144 लागू की गई थी. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर एवं सभी जिला मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत 21 नवम्बर 2020 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

करने का परामर्श दिया गया था. राज्य सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 की उप धारा( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 21 फरवरी तक अवधि बढ़ा दी है.

सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है. किसी तरह के सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो.

धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है. यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है.

दरअसल, प्रदेश की गहलोत सरकार चाहती है कि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहे और कोरोना वायरस से सख्ती से मुकाबला किया जा सके. बता दें कि राजस्थान में अभी भी रोज कोरोना वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं.

यही वजह है कि राज्य सरकार ने धारा 144 को फरवरी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. ताकि कोरोना के प्रसार पर रोक लगाई जा सके. हालांकि, धारा 144 के बावजूद भी लोग भीड़- भाड़ वाली जगहों पर एकत्रित हो रहे हैं.

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