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शिक्षुता प्रशिक्षण के क्रियान्वयन हेतु शिशिक्षु परामर्शदाता नामित

प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास सचिव श्री आलोक कुमार ने शिक्षुता प्रशिक्षण व उससे संबंधित योजनाओं यथा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना व मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं के पर परिचालन  से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं।

जिसके अंतर्गत शिक्षु अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अंतर्गत निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश पदेन राज्य शिशिक्षु परामर्शदाता है तथा शिक्षुता प्रशिक्षण के क्रियान्वयन हेतु अन्य अधिकारियों को  शिशिक्षु परामर्शदाता नामित किया गया है।

श्री कुमार ने बताया कि अपर राज्य शिशिक्षु परामर्शदाता के लिए अपर निदेशक (प्रशिक्षण/शिशिक्षु) को, मंडलीय संयुक्त शिशिक्षु परामर्शदाता के लिए मंडलीय संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/शिशिक्षु) को नामित किया गया है।

इसी तरह उप ध्सहायक शिशिक्षु परामर्शदाता के लिए नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय आईटीआई संबंधित जनपद को नामित किया गया है जो यदि नोडल राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य का पद श्रेणी-1  का है तो उप शिशिक्षु परामर्शदाता तथा यदि नोडल अधिकारी राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य का पद श्रेणी-2 का है तो सहायक शिशिक्षु परामर्शदाता हेतु नामांकन किया गया है।

उन्होंने बताया कि जनपद के अन्य राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य सहायक शिशिक्षु परामर्शदाता (कनिष्ठ) तथा नोडल राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षुता परामर्शदाता प्रशिक्षण के क्रियान्वयन हेतु नामित किए गए कार्यदेशक

अथवा अनुदेशक अवर शिक्षुता परामर्शदाता होंगे। इस संबंध में व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास  विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।

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