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गेहूँ की बिक्री हेतु किसानों को खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट बिेण्नचण्हवअण्पद पर पंजीकरण कराना अनिवार्य

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत किसानांे से सीधे गेहूँ की खरीद आगामी 01 अपै्रल से 15 जून, 2021 तक की जाएगी।

गेहूँ की बिक्री हेतु किसानों को खाद्य तथा रसद विभाग की वेबसाइट बिेण्नचण्हवअण्पद पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। 01 मार्च, 2021 से किसानों का पंजीकरण प्रारम्भ हो गया है। किसान स्वयं अथवा साइबर कैफे व जन-सुविधा केन्द्र के माध्यम से पंजीकरण करा सकते है।
यह जानकारी प्रदेश के खाद्य आयुक्त श्री मनीष चैहान ने आज यहां देते हुए बताया कि किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष आॅनलाईन टोकन की व्यवस्था की गयी है। लोकेशन व पते की जानकारी प्रदान करने के लिए क्रय केन्द्रों की जियो टैगिंग की जा रही है।

उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए नामिनी की व्यवस्था भी की गयी है। केन्द्र प्रभारी द्वारा किसान का गेहूँ अस्वीकरण की दशा में तहसील स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय विपणन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष अपील की व्यवस्था की गयी है।
श्री चैहान ने बताया कि किसान किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 या सम्बन्धित जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी या ब्लाॅक के विपणन निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं।

उन्होंने किसानों से यह भी अपील की है कि किसान गेहूँ को ओसा कर, छनने से मिट्टी, कंकड़, धूल, विजातीय पदार्थों को हटाकर एवं अच्छी तरह सुखाकर क्रय केन्द्रों पर बेचने हेतु लायें।

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