
गोण्डा 5 अप्रैल। करनैलगंज तहसील की ग्राम पंचायत पहाड़ापुर में अपात्रों को जमीन का पट्टा देकर जमीन का बैनामा करा लेने के गंभीर मामले में डीएम ने एसडीएम, तहसीलदार को संयुक्त रूप से जांच करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पहाड़ापुर निवासी मेराज हुसैन ने मुख्यमंत्री, मंडलायुक्त, डीएम, एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर ग्राम पंचायत में वर्ष 2022 में कुल 22 लोगों को वेशकीमती जमीन का पट्टा दिया गया। जिसमें से आधे से अधिक लोग ऐसे हैं जिनके पक्के मकान बने है तथा बीस बीघे से अधिक भूमि है। करीब आधा दर्जन लोगों का पक्का दो मंजिला मकान है उनको आवासीय पट्टा दिया गया। शिकायत कर्ता ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिन लोगों को वेशकीमती आवासीय भूमि का पट्टा दिया गया है उनसे बाद में जमीन का बैनामा करा लिया गया। जो अभिलेखों में नाम दर्ज है। शपथपत्र के साथ, खतौनी, पट्टा की सूची, अपात्रों की सूची तथा उनकी भूमिधरी होने का अभिलेख संलग्न है। शिकायती पत्र में जांच कराकर वेशकीमती भूमि का अपात्रों को किया गया पट्टा निरस्त करने तथा जमीन का बैनामा करने व लेने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। प्रधान शिखा श्रीवास्तव के प्रतिनिधि अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि राजनैतिक द्वेष के कारण आरोप लगाया जा रहा है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम, तहसीलदार की संयुक्त टीम द्वारा जांचकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इधर एसडीएम नेहा मिश्रा का कहना है कि मामला जानकारी में है। शिकायत के आधार, अभिलेखों के मुताबिक जांच की जा रही है। अभिलेख खंगाले जा रहे हैं। यदि पट्टा अपात्रों को दिया गया या बैनामा कराया गया है तो निरस्तीकरण के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



