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बिहार में पॉलिथीन बैन के बाद भी बाजार में हो रहा धड़ल्ले से उपयोग

पूरे बिहार में आज से पॉलिथीन पर प्रतिबंध के साथ जुर्माना शुरू हो गया है. इसके बावजूद पटना में पॉलिथीन का धड़ल्ले से उपयोग होते देखा जा रहा है. हालांकि कुछ जगहों पर लोग सब्जी मंडियों में खुद कपड़े या खादी की थैली के साथ नजर आए. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के मुताबिक, शहर और निकायी क्षेत्रों में प़ॉलिथीन पर पाबंदी के साथ जुर्माना लगाया गया है जबकि पंचायती क्षेत्रों में जनवरी से पाबंदी लगाई जाएगी.

प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के मकसद से बिहार सरकार और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी. 14 दिसंबर से पॉलिथीन पर पाबंदी लगाई गई थी और आज यानि 23 दिसंबर से पॉलिथीन के इस्तेमाल पर जुर्माना भी लगाया गया है. लेकिन हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि पॉलिथीन के पूरे इस्तेमाल पर पाबंदी लगने में अभी समय लगेगा. 

पटना का सब्जी मंडी के रूप में मशहूर अंटा घाट का जायजा लिया. यहां दुकानदार के साथ ग्राहक भी पॉलिथीन में सब्जी के साथ नजर आए. पॉलिथीन का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता नजर आया. हालांकि कुछ समझदार ग्राहक घरों से थैलियों के साथ नजर आए.

ग्राहकों के अनुसार, अभी जुर्माना का पहला दिन है. सालों की आदत है समय के साथ पॉलिथीन लाने की आदत बदल जाएगी. हालांकि कुछ ग्राहकों ने पॉलिथीन के इस्तेमाल को जरूरी बताया. पटना के इनकम टैक्स जहां फलों की कई दुकान हैं. यहां दुकानदारों ने एक तरह से पॉलिथीन का बरिष्कार कर रखा था. जो भी ग्राहक दिखे वो कपड़े या खादी के थैले के साथ नजर आए. 

वहीं दूसरी ओर पुनाईचक स्थित सब्जी मंडी में पॉलिथीन के साथ नजर आए. ग्राहक के साथ दुकानदार भी प़ॉलिथीन में खरीदते और बेचते नजर आए. कुछ ने कहा उन्हें पॉलिथीन के इस्तेमाल नहीं करने को लेकर जानकारी देरी से मिली है.

यहां पॉलिथीन पर नहीं है पाबंदी

अस्पतालों में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं है.

नर्सरी यानि पौधशालाओं में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं है. यहां मोटे लेयर वाले प़ॉलिथीन के इस्तेमाल की अनुमित दी गई है.

दूध की थैली पर भी अभी पाबंदी नहीं लगाई गई है.

पॉलीथिन उपयोग पर जुर्माना

अगर घरेलू उपयोगकर्ता पहली बार प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो उसे 100 रुपये,दूसरी बार 200 और तीसरे पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा.

कॉर्मिशियल यूजर्स अगर पहली बार प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं तो पहली बार 1500,दूसरी बार 2500 और तीसरी बार 3500 रुपये जुर्माना देना होगा.

मल्टी लेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या ऐसी ही चीज या प्लास्टिक सीट से बना कवर हो उसके बिक्री या उपलब्ध कराने पर पहली बार 2000 रुपये,दूसरी बार 3 हजार और तीसरी बार 5 हजार जुर्माना किया जाएगा.

पॉलिथीन जलाने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा.

प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाने पर पहली बार 2 हजार,दूसरी बार 3 हजार और हर बार दोहराने पर 5 हजार जुर्माना देना होगा.

 

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