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दिल्ली में अनाधिकृत पैथ लैब मामला, HC ने पूछा APP सरकार का रुख

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में अनाधिकृत पैथोलॉजी लैबों और डायग्नोस्टिक केंद्रों को बंद कराने की मांग संबंधी याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरूवार को आप सरकार का रूख पूछा है. 

मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ द्वारा इसी तरह के एक मामले को 17 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है जिसमें दिल्ली सरकार के वकील द्वारा कहा गया है कि इस संबंध में निर्देश दिये जा रहे हैं. 

सामाजिक कार्यकर्ता बी के मिश्रा द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि अनाधिकृत लैबों और डायग्नोस्टिक केंद्रों का प्रबंधन गैर प्रशिक्षित तकनीशियनों द्वारा किया जाता है. उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि इस तरह के केंद्रों को बनाने और संचालन के लिए नीति तैयार की जानी चाहिए. 

अधिवक्ता शशि भूषण के जरिये दायर याचिका में मांग की गयी है कि ‘गैर प्रशिक्षित’ लैब तकनीशियनों द्वारा कथित रूप से चलाई जा रही अनाधिकृत लैब के मामले से संबंधित कानून को लागू करने के लिए उचित दिशानिर्देश भी बनाए जाएं. 

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