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चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका …..

बता दे छात्रा से यौन शोषण के आरोप में फंसे शाहजहांपुर जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका मिला है। उन्होंने यौन शोषण के मामले में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर मॉनिटरिंग केस में पक्षकार बनाए जाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया है। बता दे कि चिन्मयानंद बीते 20 सितंबर से जेल में बद है। जबकि, रंगदारी मामले में आरोपी पीड़ित छात्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 11 दिसंबर को जेल से रिहा कर दिया गया था।

स्वामी चिन्मयानंद की अर्जी को खारिज किए जाने के साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मॉनीटरिंग मामले में चल रही सुनवाई को पूरा मानते हुए अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है, हालांकि अदालत ने अभी फैसला सुनाए जाने की तारीख तय नहीं की है।उम्मीद जताई जा रही है कि अदालत का फैसला अब अगले महीने ही आएगा। मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस दीपक वर्मा की डिवीजन बेंच में चल रही थी।

शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा ने 24 अगस्त को एक वीडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के आरोप लगाए थे। वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा लापता हो गई थी।

बाद में पुलिस ने राजस्थान से उसे बरामद किया था। इस मामले में 25 अगस्त को पीड़िता के पिता की ओर से कोतवाली शाहजहांपुर में अपहरण और जान से मारने की धाराओं में स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया था वहीं, चिन्मयानंद के वकील की तरफ से छात्रा व उसके दोस्तों पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था।

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